15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद देश भर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) लागू हो गई है l इस योजना में प्रथम नौकरी पाने वालों के लिये इंसेंटिव रखा गया है l

यदि आप ऐसी सरकारी योजना की तलाश में हैं जो नए रोजगार सृजन में सहायक हो? तो उत्तर है, प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना (PM-VBRY) l ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई रोज़गार प्रोत्साहन योजना है। यदि आप पहली बार नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर आप एक नियोक्ता हैं और अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं या , तो यह योजना आपके लिए सीधे तौर पर लाभकारी हो सकती है।
इस योजना की संपूर्ण जानकारी
योजना अवधि: 2 वर्ष (31 जुलाई 2027 तक)
योजना व्यय: ₹99,446 करोड़
नौकरियाँ का लक्ष्य: 3.5 करोड़+
हितग्राही: पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी और विनिर्माण क्षेत्र
पात्रता: ₹1 लाख तक कमाने वाले कर्मचारी।
PM-VBRY के तहत, पहली बार औपचारिक कार्यबल में शामिल होने वाले और EPFO के तहत पंजीकरण कराने वाले कर्मचारी भारत सरकार से प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।
पात्रता की शर्तें (कर्मचारी के लिये)
1. कर्मचारी को 01.08.2025 से 31.07.2027 के बीच किसी EPFO-पंजीकृत प्रतिष्ठान में शामिल होना होगा।
2. 01.08.2025 से पहले EPFO या छूट प्राप्त ट्रस्ट का सदस्य नहीं होना चाहिए।
3. EPF अंशदान अगस्त 2025 या उसके बाद प्राप्त होना चाहिए।
4. मासिक सकल वेतन ₹1,00,000 या उससे कम होना चाहिए।
5. कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक उसी प्रतिष्ठान में लगातार कार्यरत रहना होगा।

लाभ की संरचना:
कुल प्रोत्साहन: ₹15,000 तक (एक महीने के ईपीएफ वेतन के बराबर)।
संवितरण:
पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद।
दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा के बाद।
दूसरी किस्त दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देने के लिए बचत साधन में जमा की जाएगी।
नियोक्ता के लिये इंसेंटिव (प्रोत्साहन)
PM-VBRY योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कोई भी ईपीएफओ-पंजीकृत नियोक्ता नए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए मासिक प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं।
नियोक्ता के आवश्यक:
ईपीएफओ-पंजीकृत और अनुपालन प्रतिष्ठान होना आवश्यक l
ईपीएफ अधिनियम के तहत छूट प्राप्त इकाइयाँ इसमें शामिल हैं l
मौजूदा कर्मचारियों की संख्या से अधिक नई नौकरियाँ सृजित करनी होंगी:
यदि कर्मचारियों की संख्या 50 से कम है: कम से कम 2 नियुक्त करना आवश्यक
यदि कर्मचारियों की संख्या 50 से अधिक है: कम से कम 5 नियुक्त करना आवश्यक
नियोक्ता के लाभ:
1. वेतन के आधार पर प्रति कर्मचारी प्रति माह ₹3,000 तक
2. 6, 12, 18 और 24 महीने की निरंतर नौकरी के बाद भुगतान
3. 2 वर्षों के लिए प्रोत्साहन (विनिर्माण क्षेत्र के लिए 4 वर्ष)
4. पैन-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
नियोक्ता क्या करें?
1. श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से ईपीएफओ कोड प्राप्त करें
2. ईपीएफओ नियोक्ता लॉगिन पोर्टल पर पंजीकरण करें
3. ₹1 लाख/माह तक के वेतन वाले नए कर्मचारियों की नियुक्ति करें
4. पीएफ अंशदान के साथ मासिक ईसीआर रिटर्न दाखिल करें
5. कम से कम 6 महीने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को बनाए रखें
आधिकारिक वेबसाइट: https://pmvbry.labour.gov.in/
सहायता हेतु दूरभाष – 1800-180-1850 (Toll free)
नियोक्ता के लाभ:
1. वेतन के आधार पर प्रति कर्मचारी प्रति माह ₹3,000 तक
2. 6, 12, 18 और 24 महीने की निरंतर नौकरी के बाद भुगतान
3. 2 वर्षों के लिए प्रोत्साहन (विनिर्माण क्षेत्र के लिए 4 वर्ष)
4. पैन-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
नियोक्ता क्या करें?
1. श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से ईपीएफओ कोड प्राप्त करें
2. ईपीएफओ नियोक्ता लॉगिन पोर्टल पर पंजीकरण करें
3. ₹1 लाख/माह तक के वेतन वाले नए कर्मचारियों की नियुक्ति करें
4. पीएफ अंशदान के साथ मासिक ईसीआर रिटर्न दाखिल करें
5. कम से कम 6 महीने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को बनाए रखें